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Tuesday, 19 May 2020

जनपद जालौन लॉक डाउन-4 को प्रभावी ढंग से निर्वाहन कराने के दीये दिशा निर्देश


जालौन उरई---------:उत्तर प्रदेश बुंदेलखंड जनपद जालौन वैश्विक महामारी कोरोना वायरस संक्रमण कोविड-19 लॉक डाउन-4 के चलते उरई दिनांक 19 मई 2020 जिलाधिकारी डाॅ0 मन्नान अख्तर ने कार्यालय ज्ञाप के माध्यम से अवगत कराया है कि उ0प्र0 शासन के गृह (गोपन) अनुभाग-3 के शासनादेश संख्या 924/2020/सीएक्स-3 दिनांक 18.05.2020 के द्वारा कोविड-19 महामारी के रोकथाम के संबंध में देशव्यापी लाॅकडाउन दिनांक 18.05.2020 से 31.05.2020 तक प्रभावाी रहने हेतु दिये गये दिशा-निर्देशों के क्रम में जनपद जालौन की सीमा में निम्नलिखित प्राविधानों के साथ लागू किया जाता हैं। उन्होने बताया कि कन्टेनमेन्ट जोन के बाहर औद्योगिक इकाईयों को फेस मास्क, फेस कवर सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुये कार्य करने की अनुमति होगी, जो भी दुकाने खुलेगी उनमें दुकानदारों को फेस कवर, मास्क व गलब्स का इस्तेमाल करना होगा और दुकानों में सेनिटाइजर की व्यवस्था करनी होगी। किसी भी खरीददार को यदि उसने मास्क नही पहना है तो उसी बिक्री नहीं की जायेगी, ग्रामीण क्षेत्र व नगर पालिका क्षेत्र में कन्टेनमेन्ट जोन के बाहर सभी दुकानों को सोशल डिस्टेंसिंग के साथ खोलने की अनुमति होगी। उन्होने बताया कि मुख्य सब्जी मण्डी सुबह 04ः00 बजे से 07ः00 बजे तक खुलेगी व सब्जी मण्डी का रिटेल वितरण सुबह 06ः00 बजे से 09ः00 बजे तक होगा तथा फल सब्जी मण्डियों को खुले स्थानों पर स्थापित कर प्रातः 08ः00 बजे से सायं 06ः00 बजे तक सामान्य लोगो के लिए खोला जा सकेगा, शहरी क्षेत्र में कोई साप्ताहिक मण्डी नहीं लगेगी व ग्रामीण क्षेत्र में साप्ताहिक मण्डी सोशल डिस्टेंसिंग के साथ लगाने की अनुमति होगी, रेस्टोरेन्ट आदि में केवल होमडिलेवरी की व्यवस्था होगी। मिठाई की दुकान में केवल मिठाई बेचने का कार्य किया जायेगा। इन दुकानों में बैठ कर खाने की अनुमति नही होगी। उन्होने बताया कि शादी के लिए 20 लोगो से ज्यादा की अनुमति नही होगी लेकिन इसके लिए पूर्व अनुमति लेना आवश्यक होगा, स्ट्रीट वेन्डर/पटरी व्यवसायी फेस मास्क व गलब्स का इस्तेमाल करते हुए सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए केवल खुले स्थानों पर बिक्री करने की अनुमति होगी, नर्सिंग होम व प्राइवेट अस्पतालों को इमरजेन्सी व आवश्यक आपरेशन करने हेतु स्वास्थ्य विभाग की अनुमति तथा समस्त सुरक्षा उपकरण व प्रशिक्षण के बाद खोलने की अनुमति दी जायेगी। उन्होने यह भी बताया कि चार पहिया वाहन में ड्राईवर के अतिरिक्त दो व्यक्तियों को ही चलने की अनुमति होगी। यदि परिवार के बच्चे है तो दो बच्चों तक अतिरिक्त अनुमति दी जायेगी। बाइक सवार व्यक्ति को अकेले चलने की अनुमति होगी और यदि महिला पीछे बैठी है तो उसको भी चलने की अनुमति होगी। बाइक सवार सभी व्यक्तियों को हेलमेट पहनना अनिवार्य होगी। थ्री व्हीलर वाहन में ड्राइवर के अतिरिक्त दो व्यक्तियों को चलने की अनुमति होगी। ऐसे वाहनों में समस्त यात्रियों का मास्क व फेसकवर पहनना अनिवार्य होगा। उन्होने बताया कि कन्टेमेन्ट जोन के बाहर प्रिन्टिंग प्रेस एवं ड्राई क्लीनर्स आदि को खोलने की अनुमति होगी। समस्त बाजार को इस प्रकार खोला जायेगा कि प्रत्येक दिन अलग-अलग बाजार खुले तथा सोशल डिस्टेसिंग एवं अन्य समस्त प्रकार के निर्देशों का पालन सुनिश्चित किया जाये।

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