उरई जालौन----------:(रिपोर्ट- अतुल शास्त्री भारत News Nation 24) उत्तर प्रदेश बुंदेलखंड जनपद जालौन वैश्विक महामारी कोरोनावायरस संक्रमण कोविड-19 को दृष्टिगत रखते हुए जिलाधिकारी प्रियंका निरंजन के निर्देश के क्रम में अपर जिलाधिकारी (वि0/रा0) प्रमिल कुमार सिंह ने बताया कि अपर मुख्य सचिव, उत्तर प्रदेश शासन, गृह (गोपन) अनुभाग-3 लखनऊ द्वारा निर्गत शासनादेश संख्या 786/2021-सी0एक्स0-3 दिनांक 03.05.2021 में कोविड-19 महामारी के रोकथाम/बचाव हेतु जनपद जालौन में आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति हेतु दवा/सर्जिकल, दूध, फल, सब्जी, किराना से संबंधित दुकानों को खोलने के निर्देश दिये गये हैं। अतः उपरोक्त निर्देशों के अनुपालन में जनपद जालौन की सीमा के अन्तर्गत आवश्यक वस्तुओं से संबंधित दुकानों को खोलने की निम्न प्रकार व्यवस्था निर्धारित की जाती हैं। उन्होने बताया कि दवा/सर्जिकल से संबंधित दुकान प्रतिदिन- 24 घण्टे, दूध डेयरी/दुकान- प्रातः 05ः00 से 07ः30 बजे तक तथा सायं 05ः00 से 07ः30 बजे तक, फल/सब्जी की दुकान- प्रातः 06ः00 से 11ः00 बजे तक, किराना दुकान- प्रातः 11ः00 बजे से 02ः00 बजे तक खुलेगी। साथ ही यह भी निर्देशित किया जाता है कि सभी दुकानदार व जन सामान्य कोविड-19 नियमों को पालन करते हुये सोशल डिस्टेंसिंग बनाये रखेगे, मास्क व सेनेटाईजर का प्रयोग अनिवार्य रूप से करते रहेगे। दुकानदार अपनी दुकान के सामने दो-दो गज की दूरी बनाये रखने के लिये गोले बनायेगे जिसके अनुरूप ही जन सामान्य खड़े रहकर खरीददारी कर सकेगे और दुकान पर भी सेनेटाईजर आदि की व्यवस्था रखेगे।
Friday, 7 May 2021

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जिलाधिकारी जालौन डॉ प्रियंका निरंजन ने आवश्यक वस्तुओं से संबंधित दुकानों को खोलने के जारी किए दिशा निर्देश
जिलाधिकारी जालौन डॉ प्रियंका निरंजन ने आवश्यक वस्तुओं से संबंधित दुकानों को खोलने के जारी किए दिशा निर्देश
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