उरई जालौन-------:(रिपोर्ट- अतुल शास्त्री भारत News Nation 24) उत्तर प्रदेश बुंदेलखंड जनपद जालौन वैश्विक महामारी कोरोनावायरस संक्रमण कोविड-19 को दृष्टिगत रखते हुए जालौन जिलाधिकारी प्रियंका निरंजन ने अवगत कराया है कि आयुक्त, खााद्य तथा रसद विभाग, उ0प्र0, जवाहर भवन, लखनऊ के पत्रांक 1669/अ0पू0रा0कोरोना-विविध निर्देश/2020 दिनांक 30 अप्रैल, 2021 के द्वारा माह मई 2021 में प्रथम चक्र में दिनांक 05.05.2021 से 14.05.2021 के मध्य नियमित खाद्यान्न का वितरण अन्त्योदय/ पात्र गृहस्थी कार्डधारकों में कराये जाने के निर्देश दिये गये हैं तथा जिन कार्डधारकों का अंगूठा किसी कारणवश ई-पाॅश मशीन पर नहीं लगता है या उनका बायामेट्रिक ट्रांजजेक्शन नहीं हो जाता है उन कार्डधारकों को 14.05.2021 को ओ0टी0पी0 सुविधा के माध्यम से आवश्यक वस्तुओं का वितरण किया जायेगा। वितरण हेतु उचित दर दुकानों के खुलने का समय प्रातः 06ः00 बजे से सांय 09ः00 बजे तक रहेगा।
अतः उक्त के क्रम में जनपद के अन्त्योदय/पात्र गृहस्थी कार्डधारकों को सूचित किया जाता है कि माह मई 2021 के नियमित प्रथम वितरण चक्र में दिनांक 05.05.2021 से 14.05.2021 के मध्य अन्त्योदय कार्डधारकों को 35 कि0ग्रा0 खाद्यान्न (20 कि0ग्रा0 गेहूं तथा 15 कि0ग्रा0 चावल) तथा पात्र गृहस्थी कार्डधारकों को प्रति यूनिट 05 कि0ग्रा0 खाद्यान्न (03 कि0ग्रा0 गेहूं तथा 02 कि0ग्रा0 चावल) दोनों प्रकार के राशन कार्डधारकों को देय रूपये 02.00 प्रति कि0ग्रा0 गेहूं तथा रूपये 03.00 प्रति कि0ग्रा0 चावल की दर से वितरित किया जायेगा।
दिनांक 15.05.2021 के उपरान्त प्रधानमन्त्री गरीब कल्याण अन्न योजना के अन्तर्गत द्वितीय वितरण चक्र में समस्त अन्त्योदय/पात्र गृहस्थी कार्डधारकों को 05 कि0ग्रा0 खाद्यान्न (03 कि0ग्रा0 गेहूं एवं 02 कि0ग्रा0 चावल) प्रति यूनिट की दर से निःशुल्क वितरण किया जायेगा।
अतः सभी कार्डधारकों से अपेक्षा है कि कोविड-19 महामारी के दृष्टिगत सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुये अपने सम्बद्ध उचित दर दुकान से आधार आथेंन्टिकेशन के माध्यम से आवश्यक वस्तुऐं प्राप्त करना सुनिश्चित करें।
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