जून में 80 दुकानों पर कार्रवाई 24 किलो 400 ग्राम पॉलिथीन जप्त
उरई/जालौन-------: (ब्यूरो रिपोर्ट भारत News Nation 24)उत्तर प्रदेश बुंदेलखंड जनपद जालौन सिंगल यूज पॉलिथीन का प्रयोग एक जुलाई से पूरी तरह से प्रतिबंधित होगा। दुकान में पॉलिथीन मिलने पर एक हजार से 25 हजार रुपये तक जुर्माना लगेगा। नगर पालिका की ओर से 29 जून से तीन जुलाई तक सिंगल यूज प्लास्टिक के खिलाफ विशेष अभियान चलाया जाएगा।नगर पालिका के अधिशासी अधिकारी विमलापति के मुताबिक, सार्वजनिक स्थानों, शैक्षणिक, व्यापारिक प्रतिष्ठानों पर सिंगल यूज प्लास्टिक का प्रयोग नहीं होगा। पालिकाध्यक्ष अनिल बहुगुणा ने कहा कि सिंगल यूज प्लास्टिक की जगह हम लकड़ी, बांस, मिट्टी, जूट आदि से बनी वस्तुओं का प्रयोग करेंगे। जो प्रकृति को हानि नहीं पहुंचाती है ये चीजें की गई प्रतिबंधित
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Bharat News Nation 24
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