उरई/जालौन--------: (ब्यूरो रिपोर्ट भारत News Nation 24)उत्तर प्रदेश बुंदेलखंड जनपद जालौन उरई जानलेवा हमले के दोषी दो सगे भाइयों को स्पेशल कोर्ट डकैती अंचल लवानिया की अदालत ने प्रत्येक को 10 साल की कैद और 11 हजार 500 रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई है। मामला सात साल पुराना है।अभियोजन की पैरवी कर रहे शासकीय अधिवक्ता महेंद्र विक्रम सिंह ने बताया कि रामपुरा थाना क्षेत्र के टीहर निवासी गंगापाल दुबे ने 22 मार्च 2014 को रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि वह 16 मार्च 2014 को अपने खेत से गांव की ओर आ रहा था। तभी नहर पुलिया के पास गांव के ही अंजनी उर्फ लालजी व अवधेश उर्फ रज्जन पुत्रगण माताप्रसाद सोनी ने गालीगलौज करते हुए तमंचे से फायर कर दिया, जोकि उसके बाएं हाथ में लगा, वह गंभीर रुप से घायल हो गया। परिजनों ने उसे जिला अस्पताल में भर्ती कराया। पुलिस ने इस मामले में धारा 323, 504 और 506 लगाई थी लेकिन विवेचना में धारा 307 की बढ़ोतरी की गई थी। मामले में ट्रॉयल के दौरान आठ गवाह पेश हुए। स्पेशल जज डकैती अंचल लवानिया ने दोनों पक्षों के अधिवक्ताओं की बहस सुनने के बाद सोमवार को इस मामले में अंजनी व अवधेश को सजा सुनाई।
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Bharat News Nation 24
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