उरई/जालौन--------: (ब्यूरो रिपोर्ट भारतNEWS NATION 24) उत्तर प्रदेश बुंदेलखंड जनपद जालौन छेड़खानी के मामले में एससी/एसटी कोर्ट ने दोषी को तीन साल की सजा और 16 हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई है। मामला पांच साल पुराना है। जो रामपुरा थाने में घटित हुआ था। आपको पिछली घटना से अवगत कराते चलें कि शासकीय अधिवक्ता ह्देश कुमार पांडेय ने बताया रामपुरा थाना क्षेत्र के एक गांव निवासी महिला ने 28 जनवरी 2017 को रामपुरा पुलिस को तहरीर देकर बताया था कि 27 जनवरी को वह घर में अकेली सो रही थी। जबकि पति पशुबाड़े में सो रहा था। तभी गांव के गुलाब सिंह उर्फ भल्लू छत के रास्ते से घर में अंदर घुस आया और सोते समय उसे दबोचकर उसके साथ अश्लील हरकतें करने लगा। शोरगुल सुनकर गुलाब सिंह जातिसूचक गालियां देकर भाग गया। इस मामले में जब रामपुरा पुलिस ने रिपोर्ट दर्ज नहीं की तो महिला ने डीएम से शिकायत की। डीएम के आदेश पर मामला दर्ज हुआ था। इस मामले का ट्रायल स्पेशल जज एससी/एसटी कोर्ट प्रकाश तिवारी की अदालत में चल रहा था। शासकीय अधिवक्ता ने बताया कि इस मामले के विवेचना अधिकारी सीओ थे।
Wednesday, 2 February 2022
महिला से छेड़छाड़ के मामले में ₹16हजार दंड 3 वर्ष की कारावास
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Bharat News Nation 24
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