जालौन उरई-------:( report Shiv- Sampatti Sharma Bharat News Nation 24 network) उत्तर प्रदेश बुंदेलखंड जनपद जालौन मामला जनपद जालौन के विकासखंड कदौरा का है जहां पर नगर क्षेत्र में यूरिया खाद की कालाबाजारी जांच सिलसिले में खाद विक्रेता समेत सचिव के खिलाफ जिलाधिकारी के आदेश पर मुकदमा दर्ज किया गया है जिसकी भनक लगते ही खाद विक्रेताओं में हडक़ंप मच गया वहीं जिला कृषि अधिकारी की तहरीर पर कार्रवाई जारी है।
प्राप्त जानकारी के अनुसार जिला प्रसाशन उर्वरक यूरिया खाद की कालाबाजारी की रोकथाम के लिए प्रयासरत है जिस सिलसिले में गुरुवार को जिलाधिकारी के आदेश पर कदौरा थाने में जिला कृषि अधिकारी अमर सिंह की तहरीर पर यूरिया खाद की कालाबाजारी के सिलसिले में क्षेत्रीय सहकारी समिति के सचिव मनीष कुमार तिवारी व नगर मैं कामदगिरि ट्रेडर्स के मालिक कृपाशंकर प्रणामी के विरुद्ध 3/7 आवश्यक वस्तु अधिनियम के तहत मुकदमा पंजीकृत किया गया। मामले में जिला कृषि अधिकारी व निरीक्षक जितेंद्र सिंह द्वारा बताया गया कि आधिकारिक विशेष जांच के मुताबिक उक्त मैं कामदगिरि ट्रेडर्स मालिक कृपाशंकर प्रणामी निवासी बागी द्वारा कृषक श्याम जी साहू निवासी बागी को पीओएस मशीन से 195 बैग यूरिया खाद विक्रय की गई जबकि उक्त किसान भूमिहीन है। साथ ही उक्त विक्रेता द्वारा कृषक विवेक साहू को 141 बैग यूरिया विक्रय की गई जबकि उक्त किसान भी भूमिहीन है। फिर भी एक ही आधार पर अनाधिकृत रूप से खाद विक्रय करना आवश्यक वस्तु अधिनियम के अंतर्गत अवैध है। विगत दिन अखबार में उक्त खाद कालाबाजारी की खबर किसानों की आपत्ति पर प्रकाशित की गई थी जिसके संबंध में कालपी एसडीएम जयेंद्र कुमार द्वारा जांच करते हुए कार्रवाई का आश्वासन दिया गया और उसी सिलसिले में जांच पड़ताल कर रिपोर्ट देने के बाद जिलाधिकारी के आदेश पर कार्रवाई की गई जिससे नगर बाजार में हडक़ंप मच गया।
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