उरई/जालौन--------: (ब्यूरो रिपोर्ट भारत News Nation 24) उत्तर प्रदेश बुंदेलखंड जनपद जालौन जनपद जालौन में 22 वर्ष पहले युवक के अपहरण के मामले में कोर्ट ने दो आरोपियों को दोषी करार देते हुए प्रत्येक को 10 साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई है। दोनों पर 10-10 हजार का अर्थदंड भी लगाया है। एक आरोपी अभी भी फरार है। घटना से आपको अवगत कराते चलें कि जनपद जालौन के डकोर थाना क्षेत्र के चिल्ली गांव में पुलिस ने मुखबिर की सूचना पर नौ दिसंबर वर्ष 2000 में भइयालाल निरंजन के भूसा वाले घर से अपहृत एमपी, दतिया के सेंवढ़ा, देंभई गांव निवासी हरीशंकर को बरामद किया था।पुलिस ने अपहरणकर्ता विरगुवां निवासी मुन्ना, चिल्ली निवासी रंजीत को बंदूक और कुल्हाड़ी के साथ गिरफ्तार किया था। बदमाशों ने पुलिस पर भी फायरिंग की थी। जज अंचल लावनियां की कोर्ट में 22 साल तक चले मामले में सोमवार को दोनों पर आरोप सिद्ध हो जाने के बाद उन्हें सजा सुनाई गई। पैरवी अधिवक्ता महेंद्र विक्रम सिंह ने की।
Monday, 14 November 2022
अपहरणकर्ताओं को 10 साल का कठोर कारावास 10 हजार आर्थिक दंड दिया गया
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Bharat News Nation 24
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