उरई/जालौन--------:( ब्यूरो रिपोर्ट भारत News Nation 24)उत्तर प्रदेश बुंदेलखंड जनपद जालौन मामला जनपद जालौन के डकोर थाना क्षेत्र का है जहां पर दहेज के लिए पत्नी की हत्या करने के दोषी पति को विशेष न्यायाधीश ने आजीवन कारावास और 20 हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई। इस मामले में आरोपित सास ससुर को बरी कर दिया मामला छह साल पुराना है।अभियोजन की पैरवी कर रहे शासकीय अधिवक्ता ह्देश कुमार पांडेय ने बताया कि महोबा जनपद के सुगरा गांव निवासी बद्रीप्रसाद ने 20 नवंबर को डकोर थाना पुलिस को तहरीर देकर बताया था कि उसकी पुत्री का विवाह सन 2013 में पूरन पुत्र मूलचंद निवासी ऐरी रामपुरा के साथ हुआ था। विवाह में गृहस्थी का सामान व 50 हजार रुपये भी दिए थे। विवाह के बाद उसकी पुत्री से पति, सास, ससुर अतिरिक्त दहेज की मांग को लेकर प्रताड़ित करने लगे। 18 नवंबर 2017 को घर में बने तलघर में ले जाकर उसकी कुल्हाड़ी मारकर पुत्री की हत्या कर दी और शव को खेत की झाडिय़ों में फेंक दिया था।पिता की तहरीर पर पुलिस ने पति, सास,ससुर के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर आरोपियों के खिलाफ न्यायालय में आरोप पत्र दाखिल कर दिया था। कोर्ट में दोनों पक्षों के अधिवक्ताओं ने अपनी दलीलें पेश की। बचाव पक्ष ने भी अपने तर्क दिए। दोनों पक्षों के अधिवक्ताओं की जिरह के बाद शनिवार को विशेष न्यायाधीश फास्ट ट्रैक कोर्ट (महिलाओं के विरुद्ध अपराध) मोहम्मद कमर में सास ससुर को दोषमुक्त कर दिया लेकिन पति को दोषी पाते हुए आजीवन कारावास और बीस हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई। अर्थदंड न देने पर दो माह का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा।
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Bharat News Nation 24
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