लॉक डाउन में घर से निकलने पर होगी कानूनी कारवाही नियमों की अनदेखी लोगों पर पड़ेगी भारी - Bharat News Nation 24

Bharat News Nation 24

हर खबर पर नज़र

Breaking news

Monday, 23 March 2020

लॉक डाउन में घर से निकलने पर होगी कानूनी कारवाही नियमों की अनदेखी लोगों पर पड़ेगी भारी

लखनऊ----------: उत्तर प्रदेश कोरोना वायरस के संक्रमण को रोकने के लिए लॉकडाउन किए गए लखनऊ व वाराणसी समेत 17 जिलों में नियमों की अनदेखी लोगों पर भारी पड़ेगी। डीजीपी हितेश चंद्र अवस्थी ने कहा है कि बेवजह घर से बाहर निकलने वालों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की जाएगी। डीजीपी मुख्यालय के अनुसार सोमवार को पुलिस ने लॉकडाउन का अनुपालन न करने वालों के खिलाफ धारा 188 के तहत 228 मुकदमे दर्ज किए हैं। इनमें गाजियाबाद में सबसे अधिक करीब 70 व लखनऊ में 56 एफआइआर दर्ज की गई हैं।

अपर मुख्य सचिव गृह अवनीश कुमार अवस्थी व डीजीपी हितेश चंद्र अवस्थी ने सोमवार को डीजीपी मुख्यालय में उच्च स्तरीय बैठक कर लॉकडाउन किए गए शहरों की स्थिति का जायजा लिया और वहां कार्रवाई की रणनीति बनाई। आडियो कांफ्रेंसिंग के जरिये लॉकडाउन किए गए शहरों में बाहर निकलने वालों की संख्या का अंदाजा लगाने के साथ ही यह भी पूछा गया कि लोग किन-किन कारणों से बाहर निकले।

बैठक में लोगों के मूवमेंट पर और नियंत्रण लगाने की रणनीति भी बनाई गई। डीएम-एसएपी को संयुक्त भ्रमण कर नियमों का अनुपालन सुनिश्चित कराने को कहा गया है। कई जिलों में हाईवे पर ट्रकों की लंबी कतारें भी लग गईं। डीजीपी ने कहा है कि आवश्यक वस्तुओं की सप्लाई वाले ट्रकों को न रोका जाए। ट्रक चालकों का स्वास्थ्य परीक्षण कराकर उन्हें जाने दिया जाए। पुलिसकर्मियों को खुद को भी संक्रमण से बचाने के लिए पूरी सावधानी बरतने के निर्देश भी दिए गए हैं।

कोरोना वायरस के संक्रमण को फैलने से रोकने के लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लोगों से अपील की है कि वे ऐसा कोई अनावश्यक काम न करें, जिससे संक्रमण फैलने का खतरा हो। योगी ने कहा कि जनता की सहायता के लिए 112 की पीआरवी (पुलिस रिस्पांस व्हीकिल) भी सक्रिय रहेगी। प्रदेश में 112 के करीब तीन हजार चौपहिया वाहन व लगभग दो हजार दोपहिया वाहन सुरक्षा-व्यवस्था की ड्यूटी में लगे हैं। पीआरवी लोगों के बीच आवश्यक सामग्री पहुंचाने और इमरजेंसी में किसी परिवार की पूरी मदद के लिए भी मुस्तैद रहेंगी।

डीजीपी ने यह भी दिए निर्देश

  • संभावित संक्रमित व्यक्तियों को कोरेनटाइन/आइसोलेट किए जाने के संबंध में आवश्यक कार्रवाई की जाए।
  • कोरोना से जुड़ी सूचनाओं के लिए जिला स्तर पर नोडल अधिकारी नियुक्त किया जाए।
  • पुलिस प्रशिक्षण केंद्र से प्रशिक्षुओं के बाहर निकलने पर प्रभावी रोक लगाई जाए।
  • लोगों को सार्वजनिक स्थानोंं/पार्कों में सुबह-शाम टहलने व एकत्रित न होने दिया जाए।
  • राशन, दवा, जनरल स्टोर, पेट्रोल पंप, बैंक, एटीएम पर प्रभावी पुलिस प्रबंधन किया गया।
  • विदेश व दूसरे राज्यों से आने वाले व्यक्तियों/यात्रियों की निगरानी कराई जाए। उन्हें होम कोरेनटाइन में रखना सुनिश्चित कराया जाए।
  • नेपाल से कोई भी व्यक्ति सीमा से जुड़े जिलों से प्रवेश न कर सके।

No comments:

Post a Comment

Pages