लखनऊ-----:( रिपोर्ट भारतNews Nation 24)उत्तर प्रदेश 31 मार्च तक पैन और आधार नहीं किया लिंक तो देना होगा 1000 रुपए जुर्माना
सरकार ने पैन को आधार से जोड़ने के लिए 31 मार्च 2021 तक का समय दिया है। सरकार के द्वारा दी गई अंतिम तारीख तक अगर आप अपने आधार को पैन से नहीं जोड़ते हैं तो इसके लिए हजार रुपए जुर्माना देना होगा। यह आयकर कानून 1961 में जोड़े गए धारा 234 एस के कारण होगा जिसे सरकार ने 23 मार्च को लोकसभा में पारित वित्त विधेयक 2021 के अंतर्गत पास कराया है। वर्तमान में पैन से आधार को जोड़ने की अंतिम तारीख 31 मार्च 2021 है।
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