लखनऊ -------:(रिपोर्ट भारत News Nation 24 )वैश्विक महामारी कोरोना वायरस संक्रमा कोविड-19 के साए तले हो रहे पंचायत चुनाव के दौरान सतर्कता बरतने को लेकर चुनाव आयोग की ओर से विस्तृत दिशा-निर्देश जारी किए गए हैं। इनके मुताबिक चुनाव प्रशिक्षण में शामिल होने वाले कर्मचारियों एवं पोलिंग पार्टियों को रवानगी से पहले प्रत्येक दशा में थर्मल स्क्रीनिंग कराना अनिवार्य होगा। नामांकन के लिए सिर्फ उन्हीं उम्मीदवारों को भीतर जाने दिया जाएगा जिनके पास मास्क होगा।कोरोना के प्रकोप के बाद उत्तर प्रदेश में यह पहला चुनाव है। जिसमें बड़ी संख्या में आम भागीदारी होनी है। वहीं कोरोना का प्रभाव भी लगातार बढ़ रहा है। इसे देखते हुए चुनाव आयोग ने सावधानी बरतने के लिए विस्तृत दिशानिर्देश जारी किए हैं। इसके मुताबिक जिला स्तर पर मुख्य चिकित्सा अधिकारी या उनके नामित स्वास्थ्य अधिकारी को नोडल अधिकारी बनाया जाएगा।विकासखंड स्तर पर प्रभारी चिकित्सा अधिकारी सामुदायिक प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र या उनके नामित डॉक्टर नोडल अधिकारी बनाए जाएंगे। नोडल अधिकारी कोविड-19 से बचाव के जरूरी उपाय सुनिश्चित करेंगे। प्रशिक्षण में शामिल होने वाले और पोलिंग पार्टियों की रवानगी के समय थर्मल स्कैनर से जांच होगी।
Thursday, 25 March 2021
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उत्तर प्रदेश पंचायत चुनाव मास्क के साथ पहुंचने वाले उम्मीदवार ही कर सकेंगे नामांकन
उत्तर प्रदेश पंचायत चुनाव मास्क के साथ पहुंचने वाले उम्मीदवार ही कर सकेंगे नामांकन
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Bharat News Nation 24
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