दिल्ली-----------:सरकार ने देश में कोरोनावायरस से पीड़ित मरीजों की सहायता का एलान किया है। गृह मंत्रालय ने कहा है कि कोरोनावायरस से मरने वाले व्यक्ति के परिवार को 4 लाख रुपये का भुगतान किया जाएगा, इसमें राहत कार्यों में या प्रतिक्रिया गतिविधियों में शामिल लोगों को भी इसका लाभ मिलेगा।
मंत्रालय ने कहा है कि सरकार ने राज्य आपदा प्रतिक्रिया कोष (एसडीआरएफ) के तहत सहायता प्रदान करने के उद्देश्य से कोरोनावायरस को एक अधिसूचित आपदा के रूप में मानने का निर्णय लिया है।
पीएम मोदी ने घर में पृथक रखने के संबंध में स्वास्थ्य मंत्रालय के दिशानिर्देश साझा किए
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शनिवार को घर में पृथक रहने के संबंध में स्वास्थ्य मंत्रालय के दिशानिर्देश ट्विटर पर साझा किए। मोदी ने दिशानिर्देश जारी करते हुए लिखा, ‘यहां कुछ महत्वपूर्ण सूचना है। इसे पढ़ें।’
स्वास्थ्य मंत्रालय का कहना है कि घर पर पृथक रखने का उद्देश्य ‘आपको और आपके प्रियजनों की रक्षा करना है।’ दिशानिर्देश के अनुसार जिन्हें घर पर पृथक रखा गया है उन्हें एक ऐसे एकल कमरे में रहना चाहिए जो कि हवादार हो और उससे उससे लगा हुआ शौचालय हो या फिर उनके लिए अलग शौचालय हो।
यदि परिवार के किसी अन्य सदस्य को उसी कमरे में रहना जरूरी हो, तो यह सलाह दी जाती है कि दोनों के बीच कम से कम एक मीटर की दूरी हो। घर में पृथक रखे गए व्यक्तियों को वृद्ध, गर्भवती महिलाओं, बच्चों और किसी बीमारी से पीड़ित व्यक्तियों से दूर रहना चाहिए क्योंकि उनकी रोग प्रतिरोधक क्षमता कम हो सकती है।

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