उरई जालौन------: (ब्यूरो रिपोर्ट भारतNews Nation24) उत्तर प्रदेश बुंदेलखंड जनपद जालौन पांच वर्षीय मासूम के साथ दुष्कर्म करने व जान से मारने के प्रयास का दोष साबित होने पर दोषी को 25 साल की सजा व 75 हजार रुपये का अर्थदंड की सजा सुनाई गई। मामले की सुनवाई मिशन शक्ति के तहत चल रही थी।
डीजीसी लखनलाल निरंजन ने बताया कि 12 फरवरी 2021 को जालौन कोतवाली क्षेत्र के एक गांव निवासी पांच साल की मासूम बच्ची पड़ोसी के घर टीवी देखने गई थी। इसी बीच पड़ोसी के साढू़ ने मासूम को भूसा वाले घर में ले जाकर दुष्कर्म किया। इसके बाद बच्ची का गला दबाकर मारने की कोशिश की थी। होश आने पर मासूम ने घर पहुंचकर परिजनों को अपने साथ हुई घटना की जानकारी दी थी। मासूम के पिता की तहरीर पर जालौन कोतवाली में औरैया जनपद के अजीतमल थाना क्षेत्र के चपटा गांव निवासी कल्लू के खिलाफ दुष्कर्म व हत्या के प्रयास की रिपोर्ट दर्ज कराई गई थी। इसका मामला मिशन शक्ति के तहत पॉक्सो कोर्ट में चल रहा था। स्पेशल न्यायाधीश पॉक्सो कोर्ट ने शुक्रवार को आरोप सिद्ध होने पर आरोपी को 25 वर्ष की सजा और 75 हजार रुपये के अर्थदंड की सजा सुनाई है। सहायक शासकीय वकील बृजराज सिंह राजपूत ने भी सजा दिलाने में सहयोग किया है। मामले में 6-7 महीने के भीतर ही न्यायालय ने फैसला सुनाया है।
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