जालौन उरई---------: कोरोना संक्रमण रोकने के लिये किये गये लाॅकडाउन से उत्पन्न परिस्थ्तिियों में बहुत से लोग कठिनाईयों का सामना भी कर रहे हैं तथा इस समय विशेशकर बच्चों व महिलाओं को विधिक सहायता की आवश्यकता हो सकती है। राज्य प्राधिकरण के स्तर पर एक लीगल एड टोल-फ्री हेल्पलाइन नं0 1800-419-0234 चलायी जा रही है। इस लीगल एड हेल्पलाइन नं0 पर 03 अधिवक्ताओं की सेवायें 24 घण्टे उपलब्ध हैं।
इस बात को ध्यान में रखते हुये जिला जालौन में मा0 जनपद न्यायाधीश श्री अशोक कुमार सिंह के आदेशानुसार जरूरतमन्द व्यक्तियों की विधिक सहायता हेतु निम्नवत 02 पैनल लाॅयर्स को नामित किया गया है
1
श्रीमती राज कुमारी निशाद
पैनल लाॅयर
98385 25859
2
श्रीमती साधना त्रिपाठी
पैनल लाॅयर
94502 73167
यह नामित पैनल अधिवक्ता 07ग24 घण्टे जरूरतमन्द व्यक्तियों/ वादकारियों विशेशकर बच्चों व महिलाओं को विधिक सहायता प्रदान करेंगी। इच्छुक व्यक्ति/ बच्चे व महिलायें उक्त मोबाइल नम्बरों पर फोन कर इनसे विधिक सहायता प्राप्त कर सकते हैं।
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