जालौन उरई---------: उत्तर प्रदेश बुंदेलखंड जनपद जालौन कोविड-19 महामारी से उपजे संकट के इस काल में मनुश्य और मानवता की रक्षा के लिये प्रत्येक नागरिक को आगे आने की आवश्यकता है। रोज कमाने-खाने वाले दिहाड़ी मजदूर, कामगार और छोटा-मोटा रोजगार करके अपनी जिन्दगी बिताने वालों के लिये यह मुश्किल भरा समय है। इस लिये इनकी ओर सभी व्यक्तियों को ध्यान देने की जरूरत है। जनपद न्यायाधीश श्री सिंह ने एक अनूठी पहल करते हुये बताया कि ऐसा कोई भी व्यक्ति जो भूखा हो, वह जिला दीवानी न्यायालय उरई से मोबाइल नं0 7607344220 (केन्द्रीय नाजिर) और 9956207345 (कुलदीप कुमार) पर फोन करके भोजन प्राप्त कर सकता है। आज यह बात जनपद न्यायाधीश श्री अशोक कुमार सिंह ने नगर के विभिन्न स्थानों पर दिहाड़ी मजदूरों, बेसहारा व्यक्तियों और मरीजों के तीमारदारों को भोजन उपलब्ध कराते हुये कही। उन्होंने यह अपील भी की है कि जिले के सभी आम जनमानस शासन-प्रशासन द्वारा किये जा रहे उपायों व निर्देशों को ध्यान में रखें और अक्षरसः पालन करें। उन्होंने कहा कि यह बहुत गम्भीर बीमारी है और यह बहुत नाजुक समय है। इसलिए सभी को एहतियात बरतने की जरूरत है। आज पुनः मान्नीय जनपद न्यायाधीश श्री अशोक कुमार सिंह के दिशा - निर्देशन में न्यायिक अधिकारियों ने नगर के विभिन्न स्थानों पर दिहाड़ी मजदूरों, बेसहारा व्यक्तियों और मरीजों के तीमारदारों को भोजन उपलब्ध कराया। उन्होंने कोरोना वायरस (कोविड-19) बीमारी से बचाव के अन्तर्गत चल रहे लाॅक-डाउन के मद्देनजर यह संकल्प दोहराया कि आगामी दिनॅाक 14.04.2020 तक प्रतिदिन उन व्यक्तियों तक भोजन न्यायिक अधिकारियों द्वारा पहॅुचाया जायेगा, जिनके पास खाने-पीने को नहीं है, या जो दैनिक मजदूरी करके किसी तरह अपना जीवन-यापन करते हैं। आज जिला जज श्री सिंह के नेतृत्व में न्यायिक अधिकारी/ अपर जिला जज श्री अमित पाल सिंह, श्री अनिल कुमार यादव, श्री प्रकाश तिवारी, श्री गुलाम मुस्तफा, श्री प्रशांत कुमार और सिविल जज सी.डि. श्री विवेक कुमार सिंह आदि ने नगर के जिला परिशद, चुर्खी रोड, स्टेशन रोड, रेलवे स्टेशन, राठ रोड, कोंच रोड और रोडवेज बस स्टैण्ड पर भोजन के पैकेट गरीबों और राहगीरों को वितरित किये।
Sunday, 5 April 2020
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जालौन उरई
संकट के इस काल में मानवता की रक्षा के लिये प्रत्येक नागरिक को आगे आने की आवश्यकता है ----जिला न्यायाधीश
संकट के इस काल में मानवता की रक्षा के लिये प्रत्येक नागरिक को आगे आने की आवश्यकता है ----जिला न्यायाधीश
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Bharat News Nation 24
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