उरई जालौन-----: (रिपोर्ट - विनय पांचाल भारत News Nation 24) उत्तर प्रदेश बुंदेलखंड जनपद जालौन चिटफंड कंपनी के कर्मचारी से लूट और हत्या के मामले में दोष सिद्ध हो जाने पर दोषी को बुधवार को स्पेशल जज डकैती प्रकाश तिवारी ने आजीवन कारावास व 45 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। जिसका आधा पैसा पीड़ित परिवार को दिया जाएगा
प्राप्त जानकारी के अनुसार चिटफंड कंपनी के कर्मचारी से लूट और हत्या के मामले में दोष सिद्ध हो जाने पर अपर जिला शासकीय अधिवक्ता महेंद्र विक्रम सिंह ने बताया कि 23 सितंबर 2003 को पीजीएफ निजी निवेश कंपनी का कर्मचारी नरेश वर्मा निवासी उमरार खेड़ा उरई बैंक के एक अन्य कर्मचारी धीरज के साथ कंपनी का 4 लाख 80 हजार 920 रुपये जमा करने पीएनबी की स्टेशन रोड शाखा जा रहा था। तभी बैंक के पास बाइक सवार एक बदमाश ने उसे गोली मार दी थी। वारदात के बाद हमलावर रुपये लेकर भाग गया था। सरेआम हुई इस वारदात के बाद शहर में हड़कंप मच गया था। बाद में नरेश वर्मा की इलाज के दौरान अस्पताल में मौत हो गई थी। इस मामले में कंपनी के दूसरे कर्मचारी जो घटना के समय मौके पर मौजूद था की शिकायत पर उरई पुलिस ने अज्ञात के रिपोर्ट दर्ज की थी। इस मामले में शिकायत करने वाला बाद में अपने बयान से पलट गया। इसके बावजूद पुलिस ने कुछ दिनों बाद आरोपी की गिरफ्तारी कर लूट की रकम का कुछ हिस्सा बरामद किया था। इस नगदी में चिटफंड कंपनी की मुहर लगी थी। जिसमें साफ हो गया था कि हत्या लूट के इरादे से हुई थी। बाकी कसर ट्रायल में पूरी हो गई और डकैती कोर्ट के स्पेशल न्यायाधीश ने हत्या व लूट को अंजाम देने वाले आरोपी सुनील यादव पुत्र राजबहादुर निवासी तिलक नगर उरई को दोषी करार देते हुए आजीवन कारावास और 45 हजार रुपये के अर्थदंड की सजा सुनाई। अभियोजन की पैरवी अपर डीजीसी क्रिमनल महेंद्र विक्रम ने की।
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